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रायबरेली : पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का अर्थदंड - TNI NEWS

रायबरेली : करीब दस वर्ष पुराने पत्नी हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।


अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी विनोद कुमार की शादी वर्ष 2016 में राजरानी के साथ हुई थी। विवाह के कुछ माह बाद ही दंपती के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि 21 अक्टूबर 2016 को विनोद कुमार ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों में तत्कालीन तहसीलदार और पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक भी शामिल रहे। तहसीलदार ने न्यायालय को बताया कि घटना के समय मृतका का शरीर बुरी तरह झुलस गया था। वहीं चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि शव से केरोसिन की गंध आ रही थी और शरीर पूरी तरह जला हुआ था।

बचाव पक्ष ने भी अपने पक्ष में दो गवाह पेश किए, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों को अधिक विश्वसनीय माना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने विनोद कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में मृतका के सास-ससुर को आरोपों से बरी कर दिया गया।

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